मुजफ्फरपुर जिला परिवहन पदाधिकारी कुमार सतेन्द्र यादव ने बताया कि परिवहन सचिव के निर्देश पर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिससे वाहन मालिक अपने रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकें। इसके लिए वाहन मालिकों को ऑनलाइन और जिला परिवहन कार्यालय दोनों जगह से अपडेट कराने की सुविधा दी जा रही है।
उन्होंने बताया कि अब तक करीब दो लाख वाहन मालिकों ने मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है। ऐसे वाहन मालिकों के ऑनर बुक 1 अप्रैल के बाद सस्पेंड कर दिए जाएंगे।

ऑनलाइन मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा
यदि आपके वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस में जो मोबाइल नंबर है, वह अब उपयोग में नहीं है या आप नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं, तो आप इसे आसानी से ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए parivahan.gov.in पर और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए sarathi.parivahan.gov.in पर जा सकते हैं।
इसके अलावा, राज्य परिवहन विभाग की वेबसाइट state.bihar.gov.in/transport पर भी अधिक जानकारी मिल सकती है। मोटरवाहन अधिनियम की धारा-49 के तहत, अगर वाहन मालिक का पता बदलता है तो उसे नए पते की जानकारी 30 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकरण को देनी होती है। इस नियम का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
मोबाइल नंबर अपडेट से मिलेंगी कई सुविधाएं
पॉल्यूशन और इंश्योरेंस की सूचना: मोबाइल नंबर अपडेट करने से आपको अपने वाहन के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस की समाप्ति की सूचना मिलेगी, जिससे आप समय पर नवीनीकरण करवा सकते हैं।
ई-चालान की सूचना: मोबाइल नंबर अपडेट होने से यातायात उल्लंघन या मोटर वाहन अधिनियम की किसी भी धारा के उल्लंघन पर ई-चालान की सूचना आपको सीधे मोबाइल पर मिलेगी। इससे जुर्माना समय पर भरने में मदद मिलेगी।
दुर्घटना की स्थिति में मदद: मोबाइल नंबर अपडेट होने से दुर्घटना की स्थिति में वाहन मालिक की पहचान की जा सकेगी।