रोहतास में 15 साल पुराने एक मारपीट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने 11 दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। यह मामला 6 जून 2010 का है, जब दिनारा थाना क्षेत्र के रेहीं गांव में बिहार सरकार की जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ था।
विवाद के दौरान सभी आरोपियों ने एकजुट होकर उपेंद्र यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया। इस मारपीट में उपेंद्र यादव और उनके परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन गांववालों के बीच-बचाव से उनकी जान बच सकी।
दोषी ठहराए गए आरोपी
कोर्ट ने सुभाष साह, रमेश साह, अक्षय साह, हरिहर साह, ददन साह, गुप्तेश्वर साह, गुरखेली साह, पप्पू कुमार साह, ओम प्रकाश साह, मंजय लाल साह और सुरेश साह को दोषी ठहराया है। सभी आरोपी रेहीं गांव के निवासी हैं।
कोर्ट का फैसला
इस मामले में 9 गवाहों ने अदालत में गवाही दी और कोर्ट ने सभी आरोपियों को भारतीय दंड विधान की धारा 324, 325 और 149 के तहत दोषी करार दिया। अब इन दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई है।