भागलपुर नगर निगम के वार्ड पार्षद रंजीत मंडल के आइसक्रीम फैक्ट्री में पिछले साल अगस्त महीने में लगी आग मामले में थाना प्रभारी ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किया है। FIR दर्ज नहीं होने से नाराज वार्ड पार्षद रंजीत मंडल व उनके दो चार सहयोगी थानेदार के खिलाफ सोमवार को धरना पर बैठ गए।
उन्होंने, थानेदार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि किराए नामा आइसक्रीम पार्लर में 21 जुलाई से मकान मालिक जबरदस्ती ताला लगा कर अपने कब्जे में रखे हैं। उन लोगों का रहना और सोना मेरा आइसक्रीम पार्लर में ही होता है।
5 अगस्त को पूर्व साइड का दीवार तोड़कर हथियार से लैस होकर सारा सामान डकैती करने का प्लानिंग था। जब मेरे भाई को पता चला का आइसक्रीम पार्लर का दीवार डकैती करने के नियत से तोड़ रहा है तो देखने के लिए गए तो अपराधी लोग हत्या करने के नीयत से जानलेवा हमला कर दिया, जिसका लिखित शिकायत भागलपुर के SSP को भी दिए थे। लेकिन इस मामले में भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई।
वर्ष 2024 के नंवबर महीने को मेरे आइसक्रीम पार्लर में आग लगाकर सारा सामान सहित जरूरी कागजात जलाकर खाक कर दिया जिसकी सूचना लिखित आवेदन के साथ नामजद FIR करने के लिए विश्वविद्यालय थाना को दिए थे। लेकिन थाना ने एफआईआर दर्ज नहीं किया। फिर इस मामले में SSP को लिखित आवेदन दिए लेकिन अब तक भी FIR नहीं हुआ

इन बिंदुओं पर जांच करने की मांग
विश्वविद्यालय कांड सं0 41/24 दिनांक 05.08.2024 की घटना में दो देशी कट्टा व 03 जिंदा कारतुस पुलिस को मिला था, तो प्रभारी के द्वारा एक देशी कट्टा अपराधी को लाभ देने के लिए छिपा दिया गया। अबतक अपराधियों के चिन्हित कर कारवाई क्यों नहीं हुआ?
दिनांक 05.08.2024 की घटना का दीवार तोड़कर डकैती का प्रयास करने वाले अपराधी पर केस करने का आदेश दिनांक 12.08.2024 को S.S.P. भागलपुर द्वारा मोबाईल से मौखिक आदेश थाना प्रभारी को दिया गया व लिखित आवेदन पर भी FIR करने का आदेश दिए जिसका S.S.P.भागलपुर ज्ञापांक नं0- R-2019/j&k, दिनांक 13.08.2024 है। लेकिन थाना प्रभारी ने S.S.P. के आदेश भी दरकिनारा कर दिया। यह कहाँ तक उचित है। क्या थाना प्रभारी पर विभागीय कारवाई होगी या नहीं?
दिनांक 28.07.2024 को ही थाना प्रभारी के मोबाईल पर व्हाटसॉप कर जानकारी दिए थे कि मेरा आईसक्रीम पार्लर का दिवार तोड़कर बड़ी घटना को अंजाम देने का कार्य अपराधियों द्वारा दिया जा सकता है। समय रहते इसे क्यों नहीं रोका गया?
दिनांक 27.07.2024 को हत्या का साजिश अपराधियों रचा गया था। गाली-गलौज करके ललकार रहे थे, तो इसकी जानकारी थाना प्रभारी के मोबाईल पर दिए तो आने से मना कर दिया। ऐसा तो नहीं कि वो भी अपराधियों से मिलकर मेरी हत्या करवाना चाहती है?
दिनांक 26.07.2024 को रात्रि में मेरे आईसक्रीम पार्लर में जबरदस्ती 04-05 लोग को घुसाया गया, जरूरी कागजात को नष्ट करने के लिए व चोरी की नीयत से तो थाना प्रभारी को आवेदन देने के बावजूद अपराधियों पर FIR क्यों नहीं हुआ।
लाली मंडल, मोती साह, शंकर साह, ज्योतिस मंडल, जो शराब माफिया है वे झगडू साह गैसिंग (जुआ) माफिया है य चोरी के मोबाईल को कारोबार करते है। इन लोगों द्वारा लाखों रूपया थाना व नगर DSP को दिया जाता है। इनलोगों को दिनांक 21.07.2024 से पहले 06 महीने का काल डिटेल च मोबाईल लोकेशन देखा जाय।
ये सभी शराब माफिया, गैसिंग माफिया नगर DSP थाना के मुंशी सभी मिलकर मुझे पार्षद पद से इस्तीफा देकर परिवार सहित भागलपुर बिहार से भगाने का दवाब बना रहे है। चूंकि 30 दिसम्बर, 2022 को मैं पार्षद पद पर निर्वाचित हुआ और 31 दिसम्बर, 2022 को इन्सपेक्टर एस०के० सुधांशु द्वारा मेरे मोबाईल पर फोन करके धमकी मिला कि तुम पार्षद पद से इस्तीफा दें दो ये नगर DSP का आदेश है। अगर नहीं दिया तो तुम्हारे पूरे परिवार पर फर्जी मुकदमा करके तबाह व बर्बाद कर देंगे। तबसे लगातार मुझे तथा मेरे पूरे परिवार को एक के बाद एक फर्जी मुकदमे में फंसाकर मेरी रोजी-रोटी मेरे आईसक्रीम पार्लर का जलाकर राख कर दिया।
यह है कि दिनांक 04.07.2024 को श्रीमान SDM सदर, भागलपुर के यहाँ भी नगर DSP थाना प्रभारी व मोती लाल साह द्वारा मेरे आईसक्रीम पार्लर को खाली करने का दवाब SDM के चेम्बर में बना रहे थे व थाना प्रभारी और नगर DSP पूरे परिवार को बर्बाद करने का धमकी दे रहे थे, लेकिन SDM साहब मेरे पक्ष को सुनकर मोती लाल साह वे आवेदन को खारिज कर दिए कि रंजीत मंडल आईसक्रीम पार्लर खाली नहीं करेंगे। मोती साह को आदेश दिया कि आप सिविल कोर्ट जाए।