Friday, July 4, 2025
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रिश्तेदार से रेप के आरोपी DSP को भेजा जेल:2020 में पढ़ाई के दौरान किया दुष्कर्म, पीड़िता की शादी के बाद भी परेशान करता था आरोपी

पांच साल पहले भागलपुर के महिला थाने में दर्ज रेप के केस में एडीजे वन लवकुश कुमार के कोर्ट ने मंगलवार को गया के ट्रेनी डीएसपी सोमेश कुमार मिश्रा को जेल भेज दिया। उन पर उनकी एक करीबी महिला ने केस दर्ज कराया था। साथ ही वह इस केस में होती रही कई सुनवाई में भी सोमेश कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, इसलिए उनका बेल बॉन्ड खारिज हो गया था और गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका था।

इसे लेकर डीएसपी ने मंगलवार को पहले कोर्ट में सरेंडर किया और इसके बाद कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। हालांकि कोर्ट को सोमेश मिश्रा ने बताया कि पितृपक्ष मेले की ड्यूटी में रहने के कारण वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो पा रहा था। लेकिन कोर्ट ने उसकी दलील को स्वीकार नहीं किया। अब सोमेश मिश्रा के खिलाफ आरोप का गठन 17 फरवरी को होगा।

मार्च 2020 में महिला रिश्तेदार ने दर्ज कराया था रेप का केस

मार्च 2020 में भागलपुर महिला थाने में सोमेश मिश्रा की रिश्तेदार महिला ने रेप का केस दर्ज कराया था। तातारपुर की रहने वाली बैंककर्मी महिला रिश्तेदार की ओर से दर्ज कराए गए आरोपों की पुलिस मुख्यालय स्तर से आरोपों की जांच पड़ताल की गई। महिला के आरोपों को पड़ताल में सही पाया गया। इसके बाद सोमेश को सस्पेंड कर दिया गया, तब सोमेश राजगीर में ट्रेनिंग ले रहा

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महिला थाना अध्यक्ष ने साहेबगंज से किया था गिरफ्तार

इस बीच सोमेश झारखंड के साहेबगंज स्थित घर चला गया। उधर, महिला थाने में दर्ज केस की जांच में आरोपों को सही पाए जाने के बाद पुलिस ने कोर्ट में उसकी गिरफ्तारी वारंट के लिए याचिका दाखिल की। इसके बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया और फिर महिला थाना अध्यक्ष रीता कुमारी के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने साहेबगंज में छापेमारी कर उसे 12 नवंबर 2020 को गिरफ्तार कर लिया।

सोमेश को गिरफ्तार करने के बाद भागलपुर पुलिस उसे यहां लेकर आई थी,जिसके बाद तत्कालीन एसएसपी आशीष कुमार ने 2020 में युवती के साथ यौन शोषण में जेल भेज दिया। हालांकि, 15 दिन बाद उसे जमानत मिल गई थी। इस मामले में लगातार सुनवाई हो रही थी।

सोमेश मिश्रा को जमानत मिलने के कुछ महीने बाद और केस की सुनवाई जारी रहने के दौरान उसका ट्रांसफर गया जिले में कर दिया गया। यहां एक बार फिर से सोमेश मिश्रा का सामना आशीष कुमार से हुआ, जो भागलपुर में एसएसपी थे। आशीष कुमार ने उसके ऊपर लगे आरोपों को देखते हुए और ट्रेनिंग पूरी नहीं होने के कारण कोई जिम्मेदारी वाला पद नहीं दिया। उधर, जेल व कोर्ट के चक्कर लगाने की वजह व विभागीय कार्रवाई के कारण सोमेश ने समय से अपनी ट्रेनिंग को पूरा नहीं किया था। सूत्रों का कहना है कि सोमेश का प्रशिक्षण अवधि हाल ही में समाप्त हुआ था। इस बीच कोर्ट में तारीख पर पेश नहीं होने की वजह से उसकी बेल टूट गई।

महिला रिश्तेदार ने अपने आरोपों में क्या कहा था?

सोमेश पर आरोप लगाने वाली महिला शादीशुदा है और कोलकाता के एक बैंक में काम करती है। महिला ने दर्ज कराई गई FIR में कहा-

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मामला हम दोनों के नौकरी में आने से पहले दिल्ली का है। जहां झांसा देकर सोमेश मिश्रा ने रेप की वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान उसने वीडियो भी बनाया था। इसके बाद कई बार सोमेश ने मेरा यौन शोषण किया। हालांकि, हमारे परिजन रिश्तेदार हैं, इस कारण केस दर्ज नहीं कराया गया था।

हालांकि, इस बीच आरोप लगाने वाली महिला (तब युवती) की शादी हो गई और उसे कोलकाता के एक बैंक में नौकरी मिल गई। वहीं, सोमेश मिश्रा ने भी BPSC पास कर ली और डीएसपी बन गया। महिला ने आरोपों में कहा था कि ट्रेनिंग के दौरान सोमेश मिश्रा अक्सर कोलकाता पहुंच जाता था और उसे परेशान करता था। एक बार मामला बढ़ा था, तब कोलकाता पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा था। इसके बाद बैंक कर्मी महिला ने भागलपुर के महिला थाने में केस दर्ज कराया था।

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